युवती से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने गुरुवार को युवती की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी नारायण उर्फ रामनारायण गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा के अनुसार, आसींद थाना पुलिस को 26 अगस्त 2019 को रात 9.40 बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि 18 से 20 साल की एक लड़की की लाश खेत में पड़ी है। सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश ढाबरिया मौके पर पहुंचे। जहां काफी लोग जमा थे। पुलिस ने लाश की वीडियो और फोटोग्राफी करवाई। 27 अगस्त, 2019 को मृतका के पिता ने आसींद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। 

इसमें बताया कि उसकी पुत्री 26 अगस्त की सुबह मजदूरी पर गई थी। शाम पांच बजे घर आई और इसके बाद साढ़े पांच बजे चारा लेने खेत पर गई, जो अंधेरा होने के बाद भी नहीं लौटी। परिजन तलाश के लिए खेत पर गये तो चारे का भारा बंधा पड़ा था। चारे से 20-25 कदम की दूरी पर मृतका के चप्पल पड़े थे और इतनी ही दूरी पर लाश पड़ी मिली। परिजनों ने ग्रामीणों को बताया। खोजबीन करने पर एक ग्रामीण ने मृतका के परिजनों को बताया कि शाम सात-साढ़े सात बजे वह चारा लेकर आ रहा था। खेत पर चारे का भारा पड़ा था। खेत के पास से नारायण उर्फ रामनारायण गुर्जर आता दिखाई दिया। रिपोर्ट में मृतका के पिता ने नारायण गुर्जर पर दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया। 

आसींद पुलिस ने हत्या व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपित नारायण को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को आरोपित नारायण को दुष्कर्म के मामले में 14 वर्ष और 50 हजार रुपये, जबकि हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत मृतका के पिता को प्रतिकर दिलाने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा की है। 

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