उत्तर प्रदेश : बिजनौर के एसपी धर्मवीर सिंह को कल सुबह 10 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सूर्य प्रकाश केसरवानी व माननीय न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल की अदालत में स्वयं पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं।
बिजनोर के नगीना में श्रीकृष्ण गौशाला की भूमि पर क़ब्ज़े के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसपी, बिजनोर द्वारा आज दाखिल हलफ़नामे को अमान्य घोषित करते हुए अपने आदेश में कहा है कि एसपी ने बिना अपना नाम लिखे, बिना वैधानिक शपथ लिखे बहुत लापरवाही से ये शपथपत्र दाखिल किया है जिससे पता चलता है कि पुलिस विभाग, ख़ासकर इसके उच्च अधिकारियों का स्तर कितना गिर गया है। इस लापरवाही पर अदालत ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए उततर प्रदेश पुलिस को एक बार फिर जम कर फटकार लगाई। कोर्ट ने सख़्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 (एसपी, बिजनौर) के आचरण को भर्त्सना योग्य बताया।
राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चम्पत राय के भाई संजय बंसल द्वारा बिजनौर ज़िले में गौशाला भूमि क़ब्ज़े के आरोप में उठे विवाद पर पत्रकार विनीत नारायण व उनके सहयोगी पत्रकार रजनीश कपूर के ख़िलाफ़ 19 जून 2021 को नगीना थाने में दर्ज कराई गई एफ़आईआर के विरुद्ध इन दो वरिष्ठ पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने आज उक्त आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई कल 6 अगस्त को सुबह 10 बजे होगी और तब तक आरोपियों की गिरफ़्तारी पर रोक जारी रहेगी। विनीत नारायण व रजनीश कपूर के पक्ष से उनके अधिवक्ता श्री रमेश उपाध्याय, शिवम् यादव व सौरभ यादव ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।