ग्रेसिम के मजदूर नेता की हत्या के आरोपित इन्दौर के प्रापर्टी ब्रोकर को आजीवन कारावास

नागदाl उज्जैन जिले के औद्योगिक शहर नागदा में लगभग 19 वर्ष पूर्व ग्रे सिम के मजदूर नेता के.  के .नायर की हत्या के आरोपित को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाईl तिहरे हत्याकाण्ड के इस प्रकरण मेंदो अलग-अलग पक्ष के तीन लोगो की हत्या हुई  थी lअपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने  आरोपित अश्विनी सिरोलिया वर्तमान निवासी इंदौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अश्विनी इन्दौर में प्रापर्टी ब्रोकर का काम करता है  प्रकरण में तीन आरोपी जगदीश गुर्जर, शिवनारायण चौधरी उर्फ जोखू, हित्तू शर्मा को पूर्व में आजीवन कारावास की सजा हुई थी जो वर्तमान में जमानत पर बाहर है तथा एक आरोपी मीना शर्मा दोषमुक्त हो चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार 21 जून 2003 की रात्रि में 1 बजे तात्कालीन युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा व उसके साथी योगेश दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रात्रि 2.30 बजे अरूण नायर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घूसे और उनके पिता के.के. नायर एवं माता विद्या नायर पर हमला कर दिया। ग्रेसिम यूनियन के नेता के. के. नायर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रकरण में विद्या की रिपोर्ट पर सिरोलिया, तात्कालीन कांग्रेस पार्षद जगदीश गुर्जर, चौधरी, शर्मा, हित्तू  व सिंकू शर्मा के खिलाफ धारा 302 व अन्य धारा में प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी सिंकू शर्मा अभी तक फरार है। इसी प्रकार दुसरे पक्ष में शर्मा की हत्या के मामले में अरूण नायर व उसके सात साथियो पर भी हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था।  अरूण नायर को भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को अरूण नायर व उसके साथियों को दोषमुक्त कर दिया था। इस फैसले को शर्मा के परिजनो ने चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में वाद दायर किया है।

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कैलाश सनोलिया
स्वतंत्र पत्रकार एवं विश्लेषक है। हमारी पाठकों से बस इतनी गुजारिश है कि हमें पढ़ें, शेयर करें, इसके अलावा इसे और बेहतर करने के लिए, सुझाव दें। धन्यवाद।