जोधपुर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर सख्ती का रवैया अपना लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश के जोधपुर सहित आठ जिलो में नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। वहीं धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। नाइट कफ्र्यू आज रात से लागू हो गया। इसके निर्देश आज पुलिस आयुक्त जोस मोहन ने दोपहर में लागू कर दिए।
पुलिस आयुक्त जोस मोहन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य के मध्यनजर जोधपुर शहर में 31 मार्च तक के लिए जोधपुर नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रि कालीन कफ्र्यू लागू किया गया है। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कफ्र्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 10 बजे बंद कर दिए जाए ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियां, यातायात सेवा, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पम्प, विवाह सम्बन्धी समारोह, रेस्टोरेन्ट्स आदि खूले रहेंगे।
पुलिस आयुक्त जोस मोहन के निर्देशानुसार 21 अप्रैल तक पृथक से धारा 144 द.प्र.स. के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। जोधपुर शहर में 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा आरम्भ करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा 15 दिवस तक क्वारंटीन रहना होगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान व्यक्तियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 200 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे, जिनकी अधिकतम सीमा 200 व्यक्तियों तक हो सकेगी। सिटी बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा में यात्रियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। कक्षा 1 से 5वी तक के विद्यालय बंद रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम यथा धरना, जुलुस, रैली आदि इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करके ही आयोजित कर सकेंगे।
नाइट कफ्र्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कफ्र्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे।