बिहार राज्य चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग पंचायत अगस्त से अक्टूबर के बीच चुनाव कराने की हर संभव तैयारियों में लगी हुई है | आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए मतदाता सूची में उम्मीदवारों का नाम लेना ही काफी नहीं होगा | चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए | राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं | आयोग ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन पाएगा | इसी तरह पंच और वार्ड के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना जरूरी है |
जिला स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं | राज्य चुनाव आयोग चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी करने में जुटा है | इसी के आधार पर चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है | आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है | आपको नामांकन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपना नामांकन पत्र जमा करना होगा |
उम्मीदवार बनने के लिए इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन –
चुनाव आयोग ने उम्मीदवारी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं | इन दिशा-निर्देशों के तहत उम्मीदवार को नामांकन हलफनामा पूरा भरना होता है | साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय रसीद में रजिस्ट्रेशन फीस भी दर्ज करनी होगी | आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार को संबंधित पंचायत के मतदाता पंच और वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ना होगा | आयोग के निर्देशानुसार संबंधित प्रखंड की किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड की किसी अन्य पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकता है | इसी प्रकार सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य है | जिला परिषद सीटों के लिए, संबंधित उम्मीदवार को जिला मतदाता होना चाहिए |
सरपंच पद का प्रत्याशी ब्लॉक वोटर होना चाहिए –
इसी प्रकार सरपंच पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित प्रखंड का मतदाता होना आवश्यक है | जिला परिषद के मतदाताओं को उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है | पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है | आयोग ने इस पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन एक से अधिक पदों पर चलने वाले उम्मीदवारों को अलग-अलग नामांकन पत्र जमा करने होंगे | साथ ही सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग नामांकन पत्र जमा करने होंगे | त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 5 पदों के लिए नामांकन पत्र निर्वाचित पदाधिकारियों को संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जमा कराने होंगे | मनोनीत किए जाने वाले पदों में प्रधान सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सरपंच का पद शामिल है | इसी प्रकार, संबंधित जिला परिषद सीटों के लिए नामांकन पत्र संबंधित अनुमंडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है |
दूसरी लहर से उबरने का प्रयास और तीसरी कोरोना लहर की संभावनाओं के बीच मतदाताओं को इन दिशा निर्देश का करना होगा पालन-
बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं | बिहार चुनाव आयोग के अनुसार इस बार प्रदेश के पंचायत चुनावों में हर वोटर को हैंड ग्लब्स दिया जाएगा | वोटर हैंड ग्लब्स पहनकर ही वोट करेगा अगर वह ग्लब्स नहीं पहनता है तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा |
बिहार पंचायत चुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर हैंड ग्लब्स मिलेंगे. |पंचायत चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए हैंड ग्लब्स को वहां मौजूद कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा | इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोटिंग कराई जाएगी | राज्य में करीब छह करोड़ ग्रामीण मतदाता पंचायत चुनाव में शामिल होंगे |
पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान मतदाताओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य | हालांकि वोटिंग डालने से पहले वोटरों को पीठासीन अधिकारी को अपना चेहरा दिखाने के लिए मास्क हटाना पड़ेगा | इसके साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान केंद्रों को एक दिन पूर्व सेनेटाइज किया जाएगा, वोटरों की थर्मल स्कैनिंग के लिए आयोग ने पारा मेडिकल स्टाफ व आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है |
साभार
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